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श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री
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श्री जोराराम कुमावत
माननीय मंत्री, पशुपालन विभाग
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श्री भजनलाल शर्मा
माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान
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श्री जवाहर सिंह बेढम
माननीय राज्यमंत्री, पशुपालन विभाग
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मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना

प्रदेश के पशुपालकों के हितों को ध्यान में रखते हुये उनके अमूल्य पशुधन का बीमा कर पशुपालकों को वित्तीय सुरक्षा/आर्थिक सुदृढ़िकरण प्रदान करने के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2024-25 से मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना प्रारम्भ की गई है। इस योजना का दायरा बढाते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 बजट घोषणा (बिन्दु संख्या-121) अनुसार प्रत्येक श्रेणी में पशुपालको की संख्या को दोगुना किए जा कर 10-10 लाख गाय, भैंस, 10-10 लाख भेंड, बकरी तथा 2 लाख ऊटों सहित कुल 42 लाख पशुओं का बीमा किया जाना है। इन पशुओं में 21 लाख पशु वित्तीय वर्ष 2024-25 के सम्मिलित होंगें।


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योजना के लाभ

राज्य के गाय, भेस, भेड, बकरी व ऊॅट पालक पशुपालक परिवारों के पषुधन का रिस्क कवर होगा एवं पशुओं की आकस्मिक मृत्यु पर पशुपालक परिवारों को आर्थिक सम्बल प्रदान होगा।


योजना के लाभान्वित

वित्तीय वर्ष 2025-26 योजना अंतर्गत राज्य के जनाधार कार्ड धारक पशुपालक लाभान्वित होंगे। योजना अंतर्गत जनाधार कार्ड धारक पशुपालक के अधिकतम 02 दुधारू गाय/02 दुधारू भैंस/01 दुधारू गाय एवं 01 दुधारू भैंस/10 बकरी/10 भेड/10उष्ट्र वंश पशु का निःशुल्क बीमा किया जाना है।


कीमत का निर्धारण

क्र.स. पशु का प्रकार बीमा हेतु पशु का मूल्य निर्धारण हेतु मानक
1 गाय (दुधारू) रू 3000 प्रति लीटर प्रति दिन के आधार पर न्यूनतम कीमत का निर्धारण किया जावेगा, अधिकतम राशि 40,000/- प्रति पशु
2 भैस (दुधारू) रू 4000 प्रति लीटर प्रति दिन के आधार पर न्यूनतम कीमत का निर्धारण किया जावेगा, अधिकतम राशि 40,000/- प्रति पशु
3 बकरी (मादा) अधिकतम राशि रू. 4000 प्रति पशु
4 भेड़ (मादा) अधिकतम राशि रू. 4000 प्रति पशु
5 ऊंट (नर एवं मादा) अधिकतम राशि रू. 40,000 प्रति पशु


कीमत निर्धारण के समय किसी भी प्रकार की मत भिन्नता की स्थिति में पशु चिकित्सक का निर्णय ही अंतिम एवं सर्वमान्य रहेगा।


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