मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना

वित्तीय वर्ष 2025-26 प्रदेश के पशुपालकों के हितों को ध्यान में रखते हुये उनके अमूल्य पशुधन का बीमा कर पशुपालकों को वित्तीय सुरक्षा/आर्थिक सुदृढ़िकरण प्रदान करने के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2024-25 से मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना प्रारम्भ की गई है। इस योजना का दायरा बढाते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 बजट घोषणा 121 अनुसार प्रत्येक श्रेणी में पशुपालको की संख्या को दोगुना कर 10-10 लाख गाय, भैंस, 10-10 लाख भेंड, बकरी तथा 2 लाख ऊटों सहित कुल 42 लाख पशुओं का बीमा किया जाना है। इन पशुओं में 21 लाख पशु वित्तीय वर्ष 2024-25 के सम्मिलित होंगें। इस पर कुल 200 करोड रूपयें का अतिरिक्त व्यय प्रस्तावित है। इस योजना से राज्य के गाय, भैेंस, भेड, बकरी व ऊॅट पालक पशुपालक परिवारों के पषुधन का रिस्क कवर कर पशुओं की आकस्मिक मृत्यु पर पशुपालक परिवारों को आर्थिक सम्बल प्रदान होगा।


पात्रता एवं आवेदन प्रक्रिया

पशु की उम्र का निर्धारण

क्र.स. पशु का प्रकार बीमा हेतु पशु की उम्र
1 गाय (दुधारू) 3 वर्ष से 12 वर्ष
2 भैस (दुधारू) 4 वर्ष से 12 वर्ष
3 बकरी (मादा) 1 वर्ष से 6 वर्ष
4 भेड़ (मादा) 1 वर्ष से 6 वर्ष
5 ऊंट (नर एवं मादा) 2 वर्ष से 15 वर्ष

कीमत का निर्धारण

क्र.स. पशु का प्रकार बीमा हेतु पशु का मूल्य निर्धारण हेतु मानक
1 गाय (दुधारू) रू 3000 प्रति लीटर प्रति दिन के आधार पर न्यूनतम कीमत का निर्धारण किया जावेगा, अधिकतम राशि 40,000/- प्रति पशु
2 भैस (दुधारू) रू 4000 प्रति लीटर प्रति दिन के आधार पर न्यूनतम कीमत का निर्धारण किया जावेगा, अधिकतम राशि 40,000/- प्रति पशु
3 बकरी (मादा) अधिकतम राशि रू. 4000 प्रति पशु
4 भेड़ (मादा) अधिकतम राशि रू. 4000 प्रति पशु
5 ऊंट (नर एवं मादा) अधिकतम राशि रू. 40,000 प्रति पशु


कीमत निर्धारण के समय किसी भी प्रकार की मत भिन्नता की स्थिति में पशु चिकित्सक का निर्णय ही अंतिम एवं सर्वमान्य रहेगा।

योजना का क्रियान्वयन

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